How To Make A Domicile Certificate
मूलनिवास प्रमाण पत्र कैसे बनायें ? How To Make A Domicile Certificate आज इस पोस्ट में हम जानेंगे राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है? क्या-क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है ? और इस मूल निवास प्रमाण पत्र के क्या क्या उपयोग है? कैसे राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है? Rajasthan Mulnivas Praman Patra Kese Banaya Jata Hain, How To Make Rajasthan Domicile Certificate | Rajasthan Mulnivas Praman Patra Kese Banvaye | Rajasthan Domicile Certificate Online Apply | Rajasthan Domicile Certificate How To Apply Online

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र क्या हैं?
सबसे पहले हम जानेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है यह क्यों आवश्यक है। यह कैसा आधिकारिक दस्तावेज है जो आपके निवास के स्थान को दर्शाता है। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है और व्यक्तियों को राज्य में कहीं भी रहने की अनुमति प्रदान करता है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता
मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने How To Make A Domicile Certificate के लिए क्या-क्या आवश्यक पात्रता होनी आवश्यक है। सभी आवश्यक पात्रता इस पोस्ट में नीचे उपलब्ध करवाई गई है।
- वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक कम से कम 10 साल तक राजस्थान का निवासी होना जरूरी है।
- नाबालिक होने पर उनके संरक्षक (यानी माता-पिता) के मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास फार्म
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- वोटर आईडी ( स्वयं का ( यदि नहीं होतो पिता का वोटर आईडी)
- राशन कार्ड
- स्वघोषित शपथ-पत्र
- बिजली या पानी बिल फ़ोटो काॅपी ( पूराना )
मूल निवास प्रमाण पत्र के उपयोग/लाभ
मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना How To Make A Domicile Certificate क्यों आवश्यक है। इसके क्या क्या उपयोग एवं लाभ है।
- राजस्थान के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- राजस्थान में विभिन्न छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- राजस्थान में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं।
यह भी पढ़ें>> Voter ID Card kaise Download Kare डिजिटल वोटर आइडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें
मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फार्म कैसे डाउनलोड करें
- सबसे पहले आपको राजस्थान ईमित्र की ऑफिशियल वेबसाइट emitra.rajasthan.gov.in को विजिट करें
- वहां पर आपकों डाउनलोड पेज पर मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फार्म मिल जाएगा।
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ई मित्र पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है। Rajasthan Mulnivas Praman Patra Apply Emitra | Emitra Se Mulnivas Praman Patra Kese Banvaye | How To Apply Rajasthan Domicile Certificate Online
- सबसे पहले राजस्थान SSO Portal पर लाॅगिन करें।
- उसके बाद ईमित्र पोर्टल को ओपन करेंगे ।
- वहां पर आपकों दो सर्विसेज मिलेंगी ( Application & Utility ) आपको Application पर क्लिक करना हैं।
- बाद में आपकों एक सर्च बाॅक्स ओपन होंगा वहां पर Bonafide Certificate सर्च करें तो वहां पर आपकों ( Application Form For Bonafide Certificate ) सर्विस मिल जाएंगी
- सबसे पहले आपको वहां पर आवेदक के जन आधार आईडी भरें और ओटीपी से उसको सत्यापित करें।
- फिर आपके सामने पुरा आनलाइन आवेदन प्रदर्शित होगा जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भरें ।
- फिर अगला पेज दस्तावेज अपलोड का दिखाईं देगा वहां पर आपकों ( Education Certificate, Electricity Bill, Janaadhar,Self Declaration Form,Voter ID ) आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आपके ईमित्र वाॅलेट से 50/- रूपए का टोकन काटना हो होंगा ।
- फिर सबमिट पर क्लिक करके आप का मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा।
E-Mitra Token Process
मूल निवास प्रमाण पत्र (Transaction Receipt Download) प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ईमित्र आईडी ओपन करें उसके बाद एक तरफ सर्विसेज का टेब ओपन होंगा।
- वहां पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करके आप ईमित्र से मूल प्रमाण पत्र की ट्रांजेक्शन Receipt डाउनलोड करें।
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